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राष्ट्रीय

गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला !!!!

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 सप्ताह तक सभी को गर्भपात का अधिकार है

( published by-Lisha Dhige )

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 सप्ताह तक सभी को गर्भपात का अधिकार है।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक रूढ़िवादी धारणा है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन रूप से सक्रिय होती हैं। गर्भपात के अधिकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला विवाहित है या अविवाहित।

photo- @social media

कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी जबरन सेक्स के कारण गर्भवती हो जाती है, तो वह सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है।

अंतरंग साथी हिंसा एक वास्तविकता है और यह बलात्कार में भी बदल सकती है… अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं, तो यह लापरवाही होगी। यह एक गलत और खेदजनक धारणा है कि अजनबी विशेष रूप से या विशेष अवसरों पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से, महिलाएं यौन हिंसा के सभी प्रकार के अनुभवों से गुजरती हैं। ऐसा लंबे समय से हो रहा है।

वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की परिभाषा में शामिल करने का एकमात्र कारण एमटीपी अधिनियम यानि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी है। किसी भी अन्य अर्थ में, एक महिला को बच्चे को जन्म देने और उसे एक साथी के साथ पालने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। हम यहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि एमटीपी के तहत गर्भपात कराने के लिए एक महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या उसका यौन उत्पीड़न किया गया है।

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