
अम्बिकापुर 07 जुलाई 2025
कलेक्टर श्री विलास भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैनपाट क्षेत्र के रोपाखार में “शुष्क दिवस“ घोषित किया गया है। यह निर्णय केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के आगमन के मद्देनज़र कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
जारी आदेशानुसार 07 जुलाई 2025 एवं 08 जुलाई 2025 को पूरे दिन और 09 जुलाई 2025 को दोपहर 02ः00 बजे तक रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।