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आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड होंगे इनऑपरेटिव

आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड होंगे इनऑपरेटिव

PUBLISHED BY-PIYUSH NAYAK

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इसे लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है।

विभाग लगातार पैन कार्ड धारकों को इस कारण से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा, आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। देर न करें, आज ही लिंक करें

इन पैन कार्ड धारकों को दी गई राहत

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

10,000 रुपए तक की पेनाल्टी

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

पैन कार्ड इनएक्टिव होने से ये होगी परेशानी

  • 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता।
  • बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होगा।
  • पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा।
  • किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी।
  • म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
  • शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएंगी।

आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेसपहले 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।
  • पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
  • पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा।
  • CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
  • टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) चुने।
  • टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनना होगा।
  • मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड।
  • अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
  • परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें।
  • ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डाले।
  • अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी।
  • जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें।
  • अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स (Others) में 1000 रुपए भरें।
  • ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक PDF मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें।
  • इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।

पेमेंट करने के बाद की प्रोसेस

  • 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
  • पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
  • अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा।
  • कंटीन्यू पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी।
  • पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।
  • वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
Buland Hindustan

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