जानिये किसने SBI को लगाई 54 करोड़ की चपत ?
Shimla: एसबीआई को लगाई 54 करोड़ की चपत, कंपनी प्रबंधक समेत चार पर केस दर्ज
( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से 54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. कसुम्पटी एसबीआई के बैंक मैनेजर देवेंद्र कुमार संधू की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिमला में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बैंक मैनेजर की ओर से दायर शिकायत के मुताबिक कंपनी मैनेजर तुषार शर्मा और उनकी पत्नी श्वेता शर्मा ने जाली दस्तावेजों के आधार पर चार अलग-अलग कंपनियों के नाम से कर्ज लिया, लेकिन वापस नहीं किया.
बैंक मैनेजर की शिकायत पर सीबीआई ने एंटी करप्शन ब्यूरो, शिमला में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. तुषार शर्मा, उनकी पत्नी श्वेता शर्मा, गारंटर राकेश शर्मा और उनकी पत्नी पूनम शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस मामले की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर राजेश पाराशर को सौंपा गया है. आरोपितों ने उना की एसबीआई की गुटकर मंडी, गणखेलतार बैजनाथ, नगरोटा बगवां व झालेड़ा शाखाओं से कर्ज लिया। बैंक मैनेजर ने शिकायत में कहा कि तुषार और उनकी पत्नी ने कांगड़ा में मैग्मा ऑटोलिंक के नाम से एक कंपनी शुरू की थी. उन्होंने होंडा कार की डीलरशिप के लिए बैंक से 38.19 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
इसके लिए उनके ही रिश्तेदारों पूनम शर्मा और राकेश शर्मा ने गारंटी दी। कंपनी ने सभी वाहन बेच दिए लेकिन बैंक को पैसे नहीं लौटाए। इसी तरह भगत राम मोटर कंपनी के नाम 8 करोड़ रुपये, श्वेता गोल्डन फूड्स के नाम 5.91 करोड़ रुपये और तनिष्का एग्रो के नाम 2 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है।