जानिए क्यों बिहार में टल गया नगर निकाय चुनाव?
Bihar Municipal Election: बिहार में टला नगर निकाय चुनाव, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग का निर्णय
( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव को स्थगित कर दिया है. आयोग ने यह फैसला पटना हाईकोर्ट (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दायर एक याचिका पर मंगलवार को अदालत द्वारा जारी आदेश के आलोक में लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग को फिर से चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करनी चाहिए. ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसे पदों को अब सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इस बीच बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.
पटना हाईकोर्ट के फैसला के बाद आयोग का निर्णय
बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग सबसे पिछड़े के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर सकता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती, तब तक सबसे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य माना जाएगा. इसके साथ ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने से पहले किसी भी हाल में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश से बिहार सरकार संतुष्ट नहीं है. सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.
10 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे नगर निकाय चुनाव
उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके तहत राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव 10 अक्टूबर से शुरू होने थे।
स्वायत्त व स्वतंत्र रूप में कार्य करे चुनाव आयोग: कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने 86 पृष्ठ का फैसला सुनाते हुए कहा कि “चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए और बिहार सरकार के आदेशों से बाध्य नहीं होना चाहिए”। स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच नहीं कर लेती।
वरिष्ठ अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्रा) ने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच के प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और आयोग की सिफारिश के आलोक में, प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात निर्धारित करने की आवश्यकता है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट का. कृष्णा मूर्ति, सुनील कुमार, विकास किशनराव गवली, सुरेश महाजन, राहुल रमेश वाघ और मनमोहन नागर के मामले में दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया गया है.
क्या है ट्रिपल टेस्ट? …जानिए
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में, उस राज्य में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने और आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन करने के लिए कहा गया था। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो. पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त को भी अपने फैसले की एक प्रति भेजने को कहा है. हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला दशहरे की छुट्टी के दौरान सुनाया गया था।