जीएसटी की नई दरें लागू, ग्राहकों को न मिले लाभ तो यहां करें शिकायत

नई दिल्ली : जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। इसके बाद कई वस्तुओं की कीमतें कम हो गईं और ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। हालांकि, कुछ कंपनियां और दुकानदार अभी भी पुराने दाम पर सामान बेच रहे हैं। यदि उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वे इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि INGRAM पोर्टल पर नया सेक्शन शुरू किया गया है, जहां उपभोक्ता जीएसटी कटौती से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को ‘Next-Gen GST Reforms 2025’ से जोड़ने का फैसला भी किया है।
कहां करें शिकायत?
- फोन नंबर : टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल करें। साथ ही 8800001915 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- वेबसाइट और ऐप :
- वेबसाइट : consumerhelpline.gov.in
- भाषाएं : हिंदी, अंग्रेजी समेत 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा
- ऐप : उमंग ऐप और NCH ऐप से भी शिकायत की जा सकती है।
कार्रवाई कैसे होगी?
हेल्पलाइन से मिली शिकायतों का डेटा कंपनियों, CBIC और अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। जीएसटी नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ग्राहकों को लाभ न देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।