राष्ट्रीय
GST 2.0 लागू: आज से घी, पनीर, होटल-टिकट और इलेक्ट्रॉनिक्स हुए सस्ते

आज यानी 22 सितंबर 2025 से देशभर में नया GST सिस्टम लागू हो गया है। अब केवल दो स्लैब में टैक्स लगेगा — 5% और 18%। सरकार ने 3 सितंबर को इसकी घोषणा की थी और इसे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह फैसला GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया था।
रोजमर्रा की चीजें सस्ती
- घी, पनीर, AC, कार और कई घरेलू सामान अब कम कीमत पर मिलेंगे।
- कुछ कंपनियों ने नए रेट घोषित नहीं किए हैं, इसलिए अनुमानित MRP जारी की गई है।
- मार्केट में मिलने वाले सामान कंपनियों और सेलर्स के डिस्काउंट के बाद और भी सस्ते हो सकते हैं।
होटल, टिकट और सर्विसेज पर राहत
- होटल रूम बुकिंग, जिम, ब्यूटी और हेल्थ सर्विसेज पर टैक्स घटकर 18% से 5% हो गया।
- 100 रुपये तक की सिनेमा टिकट पर अब सिर्फ 5% GST, जो पहले 12% था।
- 100 रुपये से ऊपर की टिकट पर 18% GST लगेगा।
- 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम टैक्स फ्री रहेंगे।
- ₹1000–₹7500 के रूम पर GST 12% से घटाकर 5%।
- ₹7500 से ज्यादा किराए वाले प्रीमियम होटल्स पर 18% GST।
कुछ सामान महंगे भी
सरकार ने विलासिता और शौक की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बनाया है।
- इसमें पान मसाला, तंबाकू, लग्जरी कार और बाइक्स शामिल हैं।
- पहले इन पर 28% GST और 17% सेस मिलाकर 45% टैक्स लगता था, अब घटकर 40% हो गया है।
- 1200cc से ज्यादा पेट्रोल कार, 1500cc से ज्यादा डीजल कार और 350cc से ज्यादा मोटरसाइकिल इसी दायरे में आएंगी।
अर्थव्यवस्था पर असर
- सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत, बिजनेस में आसानी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इससे अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे।
- चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि इससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, डिमांड और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा।
- इकोनॉमिस्ट गरीमा कपूर के मुताबिक, यह रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%–1.2% बूस्ट देंगे, जिससे अगले 4–6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ तेज होगी।