ITR Filling: समय-सीमा चूक गए तो घबराएं नहीं, अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करने की ड्यू डेट 16 सितंबर थी। पहले ये 15 सितंबर तक की गई थी, जिसे एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया था। भारी जुर्माने से बचने के लिए अब तक कई टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल कर चुके होंगे।
इनकम टैक्स फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स बेसब्री से ITR Refund का इंतजार करते हैं। अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। आईटीआर रिफंड न मिलने के कई कारण हो सकते हैं। ये जरूरी है कि इन कारणों को जानकर इन्हें समय रहते ठीक किया जाए, ताकि रिफंड का पैसा आपके खाते में पहुंच जाएं।
आपके ITR Refund न मिलने की वजह?
ITR Refund न मिलने या देरी से मिलने की कई वजह हो सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं-
कई टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल तो समय रहते कर देते हैं, लेकिन ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं।
वहीं अगर इनकम सोर्स एक से ज्यादा हो, तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी मिल सकता है।
अगर आपको नोटिस में कहा गया है कि कैलकुलेशन गलत है, लेकिन ये आपको सही लगती है, तो ऐसे में सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए अप्लाई करें।
कई बार हम जल्दबाजी में बैंक की जानकारी गलत भर देते हैं। इससे भी हमारा रिफंड अटक जाता है।
ऐसा भी होता है कि बैंक डिटेल्स तो सही दर्ज की गई है, लेकिन उसे प्री वैलिडेट करना भूल गए हैं। इसलिए भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
आप ITR Refund Status के जरिए ये पता कर सकते हैं कि आपको कब तक रिफंड मिल सकता है।
ITR Refund Status कैसे करें चेक
स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- लॉगिन करने के बाद आपको पैन डिटेल्स और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
स्टेप 3- अब यहां Taskbar से Income Tax Return फिर View Filed Returns पर जाना होगा।
स्टेप 4- यहीं आपको रिफंड स्टेटस शो हो जाएगा।
कब तक मिलता है रिफंड?
इनकम टैक्स नियम के अनुसार आईटीआर फाइल करने 3 से 4 हफ्ते बाद आपको रिफंड मिल जाता है। अगर