ITR Filing: क्या बिना कमाई के भी भरना होता है ITR ?

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। अब करदाताओं के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है।
कई लोग मानते हैं कि यदि उनकी सालाना आय टैक्स फ्री लिमिट से कम है, तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, भले ही टैक्स योग्य आय शून्य हो, ITR फाइल करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है या जुर्माना लगा सकता है।
किन परिस्थितियों में शून्य आय के बावजूद ITR फाइल करना जरूरी है?
करंट अकाउंट में 1 करोड़ जमा:
यदि आपने किसी भी बैंक के करंट अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि जमा की है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। यह नियम कैश और डिजिटल दोनों लेनदेन पर लागू होता है।
विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च:
यदि आपने विदेश यात्रा (पर्सनल या बिजनेस) पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किया है, तो भी ITR फाइल करना जरूरी है।
बिजली बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा:
यदि आपका सालाना बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। विभाग खर्च और आय के अंतर को मॉनिटर करता है।
TDS कटने पर:
यदि आपकी आय पर एक वित्तीय वर्ष में 25 हजार रुपये या उससे अधिक TDS कटा है, तो ITR फाइल करना जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये है।
विदेशी संपत्ति या खाता होने पर:
यदि आपकी विदेश में संपत्ति है या किसी विदेशी बैंक खाते में आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको ITR दाखिल करना अनिवार्य है। इस दौरान विदेशी आय और एसेट्स की पूरी जानकारी देनी होती है।