तेल टैंकर हादसों के बाद रायपुर पुलिस सख्त, रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम परिवहन पर रोक

रायपुर। जयपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुए तेल टैंकर हादसों के बाद रायपुर पुलिस ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मंदिर हसौद थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेल कंपनियों के अधिकारियों को विस्तृत सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए।
अधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर देते हुए 11 बिंदुओं में सुरक्षा नियम तय किए। इनमें प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच, स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम की अनिवार्यता, भीड़भाड़ वाले इलाकों से टैंकरों के प्रवेश पर रोक और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन प्रतिबंध जैसे अहम निर्देश शामिल हैं। इसके साथ ही ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच और सीमित कार्य अवधि पर भी जोर दिया गया।
तेल टैंकर परिवहन के लिए सुरक्षा निर्देश:
- प्रत्येक तिमाही में पेट्रोलियम परिवहन वाहनों की सुरक्षा जांच अनिवार्य।
- लंबी दूरी तक सड़क मार्ग से परिवहन टालने की सलाह।
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में टैंकरों का आवागमन प्रतिबंधित।
- सभी चालकों को सुरक्षा दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाए।
- वाहनों में स्पीड गवर्नर, कैमरा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य।
- रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन प्रतिबंधित।
- प्रतिबंधित मार्गों में केवल अनुमति लेकर प्रवेश की अनुमति।
- चालकों की नियमित स्वास्थ्य और नेत्र जांच कराना अनिवार्य।
- चालक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक ड्राइविंग न करें।
- लगातार 5 घंटे ड्राइविंग के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम जरूरी।
- दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा मानकों का पालन करें और भीड़ न लगने दें।
बैठक में एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर, यातायात थाना प्रभारी हरिश कुमार साहू और मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव मौजूद रहे।
बैठक में एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, अदाणी वेंचर्स लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के प्रबंधक, ऑपरेशनल इंचार्ज और सेफ्टी अफसर शामिल हुए।