छत्तीसगढ़

नशीली टैबलेट और कफ सिरप बेचने वाले चार आरोपियों को 10-10 साल कैद

रायपुर। नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री में पकड़े गए चार आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें 2-2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, हेरोइन बेचने के आरोप में एक आरोपी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने बताया कि मामले वर्ष 2022 और 2023 के हैं। पुलिस ने विभिन्न कार्रवाई में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

336 नशीली टैबलेट के साथ दो युवक गिरफ्तार
10 सितंबर 2022 को राजेन्द्र नगर पुलिस ने सावन पुली (20) निवासी कांशीराम नगर और देवनारायण साहू (20) निवासी मौदहापारा को महावीर नगर के पास संदिग्ध हालत में पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 336 नशीली टैबलेट बरामद हुई थी। दोनों टैबलेट बेचने की फिराक में थे।

कफ सिरप बेचते मिले दो आरोपी
3 दिसंबर 2022 को मठपुरैना निवासी मोहम्मद असीम (30) और अनिरुद्ध कामड़े (25) को संतोषी नगर के पास पुलिस ने पकड़ा। उनके पास से 144 नग प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि वे अवैध रूप से सिरप बेचने की तैयारी में थे।

हेरोइन के साथ पकड़ा गया निशांत सिंह
24 सितंबर 2023 को कबीर नगर पुलिस ने सोनडोंगरी निवासी निशांत सिंह संधू (24) को यदुवंशी चौक के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से 15.10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। आरोपी हेरोइन बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस की विशेष गश्त टीम ने उसे पकड़ लिया।

Buland Hindustan

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