
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना सिर्फ कानूनी नियम नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। 15 सितंबर 2025 गैर-ऑडिट व्यक्तियों (Individuals, HUFs) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप चूक गए तो सिर्फ पेनल्टी ही नहीं, बल्कि कई बड़ी वित्तीय मुश्किलें सामने आ सकती हैं।
देर से ITR भरने के नुकसान
- Refund Delay: आपका टैक्स रिफंड लेट हो जाएगा।
- Interest & Notice: टैक्स बकाया पर ब्याज लगेगा और विभाग नोटिस भेज सकता है।
- Legal Issues: बड़ी देनदारी होने पर कानूनी कार्रवाई भी संभव।
- Financial Approvals Stuck: लोन, वीज़ा या बड़े फाइनेंस सौदे में ITR कॉपी की जरूरत होती है।
- Record Damage: भविष्य में टैक्स रिकॉर्ड और विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा।
क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?
- सभी इनकम सोर्स (सैलरी, बैंक ब्याज, निवेश आदि) शामिल करें।
- PAN, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन और डिविडेंड डॉक्युमेंट्स तैयार रखें।
- जरूरत पड़ने पर रिवाइज्ड ITR भी भरा जा सकता है, लेकिन वक्त बेहद कम है।